धनबाद रेल यार्ड से कॉपर केबल चोरी का खुलासा, दो चोर और एक कबाड़ी गिरफ्तार

लोक मंत्र संवाददाता | धनबाद धनबाद रेल मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेल यार्ड से कॉपर केबल चोरी के मामले का सफल उद्भेदन करते हुए दो आरोपियों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर

लोक मंत्र संवाददाता | धनबाद

धनबाद रेल मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने रेल यार्ड से कॉपर केबल चोरी के मामले का सफल उद्भेदन करते हुए दो आरोपियों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का जला हुआ कॉपर केबल, सिग्नल केबल तथा वारदात में प्रयुक्त औजार भी बरामद किए गए हैं।

आरपीएफ के अनुसार, 27 जुलाई 2026 को धनबाद रेलवे यार्ड में एसएसई/टीएल एंड एसी संतोष कुमार सिंह तथा आरपीएफ उपनिरीक्षक पालिक मिंज द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान यार्ड की लाइन संख्या-4 में खड़ी कोच संख्या EC/LWCBAC-151695 से करीब 80 मीटर अंडर गियर कॉपर केबल गायब पाया गया। चोरी गए केबल की अनुमानित कीमत 14,500 रुपये आंकी गई।

शिकायत के आधार पर आरपीएफ पोस्ट धनबाद में मामला संख्या 24/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर सूरज कुमार (18 वर्ष), निवासी गांधी नगर सब्जी बगान, धनसार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने साथी दीपक किस्कु (28 वर्ष) के साथ मिलकर धनबाद यार्ड से कॉपर केबल चोरी करने की बात स्वीकार की।

इसके बाद दीपक किस्कु को राजगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि चोरी किए गए कॉपर केबल को गोमो के एक कबाड़ी सिकंदर उर्फ दीपू (35 वर्ष) को बेच दिया गया था।

दीपक की निशानदेही पर आरपीएफ ने गोमो स्थित कबाड़ी के ठिकाने पर छापेमारी कर करीब चार किलोग्राम जला हुआ कॉपर केबल बरामद किया। दोनों आरोपियों ने बरामद केबल की पहचान करते हुए बताया कि यही चोरी का माल उन्होंने कबाड़ी को बेचा था।

जांच के दौरान दोनों आरोपियों की निशानदेही पर धनबाद यार्ड स्थित आईओसी के पास झाड़ियों में छिपाकर रखा गया करीब चार मीटर सिग्नल कॉपर केबल, एक पिलास, एक रिंच, एक चाकू तथा एक हैक्सा ब्लेड भी बरामद किया गया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि यह सिग्नल केबल उन्होंने 1 अगस्त को प्रधानखंटा-डोकरा रेलखंड के बीच से काटकर चोरी किया था।

अपराध की पुष्टि होने के बाद आरपीएफ ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आरपीएफ के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सूरज कुमार के खिलाफ पूर्व में भी रेलवे संपत्ति चोरी का एक मामला दर्ज है। वहीं, सिकंदर उर्फ दीपू के विरुद्ध भी वर्ष 2023 में रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है।

रेलवे सुरक्षा बल ने कहा कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह के अपराधों में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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