त्योहारों में मिलावट पर शिकंजा: कोलेबिरा में खाद्य दुकानों की जांच, तीन खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए

दुर्गा पूजा से पहले कोलेबिरा चौक की दुकानों में जांच, वेज मंचूरियन, छोले और सोनपापड़ी के नमूने रांची भेजे गए; नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

सिमडेगा दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोलेबिरा में विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के तहत कोलेबिरा चौक स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान संदेह के आधार पर वेज मंचूरियन, छोले और सोनपापड़ी के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए। विभाग की इस कार्रवाई से बाजार के दुकानदारों के बीच हलचल देखी गई।

 

अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, डॉ. अनिकेत द्विवेदी, विकास कुमार, आशा राज और कुमार प्रभाकर ने संयुक्त रूप से किया। जांच टीम ने विभिन्न दुकानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों की जांच की। इस दौरान तीन खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। अधिकारियों के अनुसार, सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, रांची भेज दिया गया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

दुकानदारों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का निर्देश

 

खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल संचालकों, ठेले-खोमचे वालों और विशेष रूप से गोलगप्पा विक्रेताओं को खाद्य पदार्थ तैयार करने तथा ग्राहकों को परोसने में प्रमाणित आरओ प्लांट से प्राप्त शुद्ध पानी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसी जगह प्रदर्शित करने को कहा गया, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें।

 

जांच टीम ने दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को एप्रन, दस्ताने और सिर ढकने वाली टोपी का उपयोग करने की हिदायत दी। अधिकारियों ने खाद्य सामग्री परोसने या पैक करने के लिए अखबार का इस्तेमाल नहीं करने तथा छोले, चाट समेत अन्य खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने का निर्देश भी दिया।

 

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने दुकानदारों से खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने, कमियों को दूर करने और ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की।

 

मिलावटी खाद्य सामग्री मिलने पर ऐप से कर सकते हैं शिकायत

 

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम लोगों से भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि किसी दुकान में मिलावटी खाद्य सामग्री, खराब गुणवत्ता या खाद्य सुरक्षा से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर एफएसएसएआई के ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ (Food Safety Connect) ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा गुमला स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में भी शिकायत की जा सकती है।

 

विभाग ने भरोसा दिलाया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान जारी रहेगा। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका पर प्रभावी कार्रवाई करना है।

 

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