धनबाद : राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) के किनारे संचालित होटलों और खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं। उपायुक्त (DC) एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी (DO)-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (ACMO) के निर्देश पर तथा स्थानीय उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी (MFTL) की टीम ने भी सहयोग किया और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पहचान करने में मदद की।
निरीक्षण के दौरान मिलावटी हल्दी पाउडर, एक्सपायर्ड हल्दी पाउडर, बेसन के लड्डू, एक्सपायर्ड दूध, लस्सी और एक्सपायर्ड मसाले पाए गए। जांच टीम ने 15 किलोग्राम मिलावटी हल्दी पाउडर और 5 किलोग्राम एक्सपायर्ड हल्दी पाउडर के अलावा 6 किलोग्राम बेसन के लड्डू तथा 2 किलोग्राम एक्सपायर्ड दूध भी पाया। इसके अतिरिक्त कुछ प्रतिष्ठान वैध खाद्य लाइसेंस के बिना संचालित हो रहे थे। कई जगह खाद्य पदार्थों के रखरखाव, प्रबंधन और तैयार करने की प्रक्रिया में भी स्वच्छता की कमी पाई गई।
नियमों के उल्लंघन पर प्रतिष्ठानों को नोटिस -:
खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए। इनमें बालाजी कृपा राजस्थानी होटल, सिंहजी चाय दुकान, परिधि होटल एंड रेस्टोरेंट, राधिका लाइन होटल, झारखंड लाइन होटल एंड ढाबा, स्वीट पैलेस तथा मेथन ढाबा शामिल हैं। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।
निरीक्षण दल का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. राजा कुमार ने किया। अभियान में प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी चंदन कुमार शॉ, जैस्मीन केरकेट्टा, नैना नायक और चंद्रदेव देव भी शामिल रहे। टीम ने प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन की स्थिति का जायजा लिया।
खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण लेने की दी गई सलाह -:
प्रवर्तन कार्रवाई के साथ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने होटल और खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन (FoSTaC) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने की सलाह दी। इसका उद्देश्य खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छतापूर्ण खाद्य प्रबंधन और सुरक्षित तरीके से भोजन तैयार करने की प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों से निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और वैध लाइसेंस के साथ कारोबार संचालित करने की अपील की। विभाग ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।




